इस पोस्ट में हमने वीजा की जानकारी दी है जैसे की, वीजा क्या है? What is visa, वीजा के कितने प्रकार है, Full form, How to make Visa, Types of Visa, वीजा के लिए अप्लाई कैसे करे? और वीजा का क्यों और कैसे उपयोग करते है? इन सब के बारे हम इस पोस्ट में जानेंगे।
दोस्तों हमें ऐसा लगता है की हम किसी दुसरे देश में जाये, वहा पर घुमे-फिरे या वहा जा के पढ़ाई करे, पर दोस्तों दुसरे देश में जाने के लिए जैसे Passport की जरूरत होती है वैसे ही Visa होना भी बहुत जरूरी है।
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Visa full form - वीजा का फुल-फॉर्म
Visa का full form ”Visitors International Stay Admission” यह होता है।
What Is Visa In Hindi - वीजा कार्ड क्या है?
किसी भी व्यक्ति को घुमने-फिरने के लिए या फिर किसी भी कारण से दुसरे देश में जाना-आना होता है, तो उस व्यक्ति को Visa की बहुत जरूरत होती है।
जो दुसरे देश में जाना चाहते है, उन व्यक्ति के लिए Visa एक Permission letter की तरह होता है, आपको ये यह परमिट देता है की आप दुसरे देश में जा सकते है, वहा पर आप रह सकते है, कुछ बाते आपकी वीजा पर डिपेंड करती है की आपका वीजा किस टाइप का है, आप वहा कितने दिन रुक सकते है या वहा आप क्या कर सकते है।
दोस्तों कुछ वीजा ऐसे होते है की जिसकी मदद से आप कई देशो में आ सकते है और जा सकते है ऐसे वीजा को Common Visa कहते है।
Visa के लिये आपको कुछ कारण देना पड़ता है की आपको किस काम के लिए वीजा चाहिए जैसे की, आपको पढ़ाई के लिए वीजा चाहिए तो आप Student Visa के लिए अप्लाई कर सकते है, या फिर आपको वहा काम के लिए जाना है तो आपको Business Visa के लिए अप्लाई करना होगा, और यह भी बताना पड़ता है की आप वहा कितने दिन रहेंगे।
इन सब बातों की जानकारी देने के बाद आपका वीजा निकाला जाता है। लेकिन कुछ देश में है आप वीजा के बिना सिर्फ पासपोर्ट लेकर ही जा सकते है। लेकिन बड़े देशों में जाने के लिए वीजा होना बहुत जरूरी है, जैसे_ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका आदि।
Types Of Visa In Hindi - वीजा के प्रकार
Visa के कई अलग अलग प्रकार होते है और यह वीजा अलग अलग उद्देश से दिया जाता है। अगर किसी को विदेश में काम करने के लिए जाना है, तो उसे बिज़नेस वीजा दिया जाता है। या फिर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो उसे Student Visa निकालना पड़ता है। जिसे जो वीजा चाहिए वह अपने हिसाब से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते है, जैसे की:
- Business Visa
- Student Visa
- Journalist Visa
- Transit Visa
- Tourist Visa
- Immigrant Visa
- Working Holiday Visa
- On-Arrival Visa
- Marriage Visa
- Employment Visa
1. बिज़नेस वीजा (Business Visa)
Business Visa के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते है जो दुसरे देश में बिज़नेस करने के लिए जाना चाहते है उन लोगो को ही यह वीजा दिया जाता है।
बिज़नेस वीजा उन्हें तब मिलता है जब वो बिज़नेस का प्रपोजल लेटर और बिज़नेस एड्रेस के दिखायेंगे और साथ में यह भी बताना पड़ता है, की उस देश में कहा बिज़नेस करेंगे, उसके लिए खर्चा कहा से लायेंगे इन सब बातों की जानकारी देनी पडती है।
किसी पक्की नोकरी को भी इसमे शामिल किया जा सकता है, उसके लिए कार्य वीजा लिया जाता है और बिज़नेस वीजा की वैधता 6 महीने से 10 साल तक होती है। इसलिए दुसरे देश में बिज़नेस करना चाहते है तो Business Visa की बहुत आवश्यकता होती है।
2. स्टूडेंट वीजा (Student Visa)
Student Visa यह सिर्फ स्टूडेंट को ही दिया जाता है, जो पढ़ाई, कोई कोर्स या किसी ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना चाहते है, उन्हें अपनी पढ़ाई का प्रूफ भी दिखाना पड़ता है ताकि वह यह वीजा हासिल कर सके।
हायर स्टडीज करने के लिए दुसरे देश जाने के लिए इस प्रकार के Visa की बहुत जरूरत होती है और स्टूडेंट ही इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते है। Student Visa का पीरियड उनके Course, Institute के हिसाब से तय किया जाता है।
एक बात ध्यान रखे की, कुछ शर्ते भी होती हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही यह वीजा मिलता है, पर हर एक देश की अपनी-अपनी अलग शर्ते होती हैं।
3. जर्नलिस्ट वीज़ा (Journalist Visa)
Journalist Visa की valid 3 से 6 महीने तक ही होता है और यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो Journalist, Press-persons, Professional journalist, Writer, Radio & television संस्था के व्यक्ति, और सुचना से संबधित जो कोई भी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है जैसे Travel photography, Travel journalism आदि इन लोगों को ही यह वीजा दिया जाता है।
जर्नलिस्ट वीज़ा के जरिये वही लोग एक देश से दुसरे देश जा सकते है जो News organization से जुड़े होते है।
4. ट्रांजिट वीज़ा (Transit Visa)
जो लोग किसी दुसरे देश में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही जाना चाहते है, उन्हें ही ट्रांजिट वीज़ा दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार का वीजा बनाने के लिए उस व्यक्ति को अपना कन्फर्म रिटर्न टिकिट भी दिखाना जरूरी है। Transit Visa का टाइम पिरेड सिर्फ 72 घंटों तक ही होता है।
5. टूरिस्ट वीज़ा (Tourist Visa)
हम सभी चाहते है की किसी दुसरे देश में घुमने-फिरने के लिए जाये, परंतु वहा जाने के लिए Tourist Visa की बहुत जरूरत होती है, और इस प्रकार का वीजा सिर्फ वहा घुमने-फिरने के लिए दिया जाता है।
आप टूरिस्ट वीजा लेकर उस देश में दूसरी किसी भी जगह पर जैसे बिज़नेस या फिर पढ़ाई के लिए उपयोग नही कर सकते। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जो इस वीजा को जारी नही करते।
सऊदी अरब पहले यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था, लेकिन उन्होंने 2004 से ही टूरिस्ट वीज़ा देना चालू किया है। Tourist Visa का उपयोग दुसरे देश में केवल घुमने-फिरने के लिए ही कर सकते है।
6. इमिग्रेंट वीज़ा (Immigrant Visa)
Immigrant Visa के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते है, जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए किसी दुसरे देश में बसना चाहता है या दुसरे देश में रहना चाहता है, उन्हें ही इस प्रकार का वीजा मिलता है।
इमिग्रेंट वीज़ा सिर्फ Single journey या One way के लिए ही होता है। जब दूसरा देश आपको इमीग्रेशन देने के लिए तैयार है इस बात पर आप पक्के हो, तब ही आप यह इमिग्रेंट वीज़ा प्राप्त कर सकते है।
7. वर्किंग हॉलिडे वीज़ा (Working Holiday Visa)
Working Holiday Visa यह इस प्रकार का वीजा है, जो व्यक्ति किसी संस्था द्वारा विदेश जाता है। जिस व्यक्ति को किसी कंपनी या संस्था द्वारा वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए दुसरे देश में भेजा जाता है, ऐसे लोगों की ही यह वर्किंग हॉलिडे वीज़ा दिया जाता है।
वर्किंग हॉलिडे वीज़ा इस प्रकार के वीज़ा में उस व्यक्ति को अपना टेम्पररी काम करने के अलावा घुमने-फिरने की भी छुट दी जाती है।
8. ऑन-अराइवल वीज़ा (On-Arrival Visa)
On-Arrival Visa को E-Tourist Visa भी कहते है। इसके लिए आपके पास पहले से ही Visa होना बहुत जरूरी है, क्योकि आपकी कंट्री का Immigration Department फ्लाईट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है।
Indian Government ने हाल ही में ऑन-अराइवल वीज़ा के बारे में कुछ बदल भी किये है, और अब India आने वाले व्यक्ति अब अपने ही देश से E-Tourist Visa के लिए अप्लाई कर सकते है।
9. मैरिज वीज़ा (Marriage Visa)
Marriage Visa होना भी जरूरी हुआ है, क्योंकि कोई भारतीय लड़का किसी विदेशी लडकी से शादी करना चाहता है और वह उस लडकी को शादी करने के लिए भारत में बुलाना चाहता है, तो ऐसे में विदेशी लडकी को अपने देश में Indian एंबेसी जाकर Marriage Visa के लिया अप्लाई करना होता है। मैरिज वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है।
10. एम्प्लॉयमेंट वीजा (Employment Visa)
Employment Visa के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते है, जो किसी दुसरे देश में नोकरी करने के लिए जाना चाहते है। सरकारी नोकरी हो या प्राइवेट नोकरी या फिर किसी कंपनी में हो उन्हें ही एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया जाता है।
एम्प्लॉयमेंट वीजा लेने के लिए उस व्यक्ति को अपनी जॉब का प्रूफ दिखाना पड़ता है और इस वीजा की वैधता 1 साल की होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका टाइम पिरेड बढ़ा सकते है।
How To Make Visa - वीसा कैसे बनवाए?
दोस्तों Visa की उतनी ही जरूरत पडती है की जितनी पासपोर्ट की होती है। दोस्तों हमने उपर जाना है की, किसी काम के सिलसिले में हो या घुमने-फिरने के लिए हो, अपना देश से दुसरे देश में जाने के लिए वीजा की कितनी जरूरत होती है।
Visa 3 से 7 दिन में बन जाता है। यदि आपको वीजा बनवाना है तो आप Visa department में जाकर अपको जिस प्रकार वीजा चाहिए उसके संबधित उन्हें सब जानकारी देकर अप्लाई कर सकते है, या किसी ट्रेवल एजेंसी की मदद से भी आप वीजा प्राप्त कर सकते है।
आजकल तो बहुत से लोग Visa के लिए Online apply करते है, आपको जिस देश में जाना है उस देश की वीजा से संबधित जो Website होती है उस साईट पर जाकर आप Visa के लिए Online apply करके वीजा पा सकते है। या फिर दिल्ली में एंबेसी में जाकर भी वीजा के लिए अप्लाई करके वीजा मिलता है।
आपको किस प्रकार का वीजा चाहिए उसके हिसाब से Visa Fees होती है। बड़े देशो ने जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इन देशो ने भारत में VFS ग्लोबल सर्विसेस को Visa Application का काम दिया है।
वीजा रिजेक्ट होने के कुछ कारन:
आपने Visa के लिए तो अप्लाई किया है पर कुछ बातो की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, जैसे Application में कुछ गलत जानकारी देने पर, आपका Passport जल्दी Expire होने वाला हो तो भी आपको वीजा नही मिल सकता, या फिर जिस देश में आपको जाना है उनके और आपके देश के बिच अच्छे संबंध न रहने के कारण, तो ऐसी ही कुछ बातों से आपका वीजा रिजेक्ट होता है।
इसलिए वीजा के लिए अप्लाई करते समय पहले ही आपको अपने बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी, ताकि आपको वीजा मिल सके और आप आसानी से दुसरे देश में जा सकें।
पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है?
पासपोर्ट और वीजा के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि, पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, यह एक ऐसा दस्तावेज होता है, जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी पहचान प्रमाणित करता है। और वीज़ा एक आधिकारिक अनुमति है, जो अस्थायी रूप से हमें एक विदेशी देश में रहने के लिए अधिकृत करती है।
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तो दोस्तों आपको What Is Visa In Hindi, Types of Visa In Hindi, वीजा क्या है, Visa full form, वीजा के प्रकार, आपको जिस टाइप का वीजा चाहिए उसके लिए अप्लाई कैसे करे, या फिर वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते है, और अप्लाई करने के बाद भी आपका वीजा क्यों रिजेक्ट हो सकता है, इन सबके बारे में पूरी और सही जानकारी मिली होंगी।